आबकारी विभाग थांदला ने ग्राम हरिनगर में पकड़ी 12000/- रुपये की अवैध ताड़ी
थांदला - जिले में नशा मुक्ति अभियान व अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर महोदय झाबुआ,
श्रीमती रजनी सिंह द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध डॉ. शादाब अहमद सिद्दी़की, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में आज दिनांक 17.11.2022 को सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री बी.एल. सिंघाड़ा के नेतृत्व में आबकारी वृत्त थांदला के ग्राम हरिनगर में कट्टा शिवा पिता कट्टा यदैय्या के कब्जे से प्लास्टिक की कुल 03 केनो में 60 बल्क लीटर अवैध ताड़ी पकड़ी एवं आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)( घ) , 34(2) एवं 49 (क) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ किया गया एवं मोके से आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय थांदला में पेश किया जहां से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेज दिया गया जप्त की गई ताड़ी मदिरा का अनुमानित मूल्य 12000/- रुपये है।
उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा , मुख्य आरक्षक प्रकाश भाबोर , आरक्षक मोहन नायक, आरक्षक विद्या डामोर का उल्लेखनीय योगदान रहा। अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध *आबकारी विभाग थांदला* की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
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