डॉ विक्रांत भूरिया को मिली जमानत,कोर्ट ने गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया

शाहिद ज़ैनब

मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया है। भोपाल जीआरपी ने विक्रांत भूरिया को रविवार सुबह झाबुआ से गिरफ्तार किया था। जीआरपी भूरिया को झाबुआ से भोपाल लाई और उन्हें शरद कुमार लटौरिया, स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया। मामले में अगली पेशी 5 अप्रैल को होगी।

विक्रांत भूरिया ने जज से कहा कि हमने कोई गलत नहीं किया है, हम ना जमानत लगाएंगे, ना ही मुचलका पर जमानत लेंगे। इस पर कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।

इससे पहले झाबुआ में विक्रांत भूरिया की गिरफ्तारी के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। भूरिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद शुक्रवार शाम भोपाल में ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया था। इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। जीआरपी थाना प्रभारी एमएस सोमवंशी ने बताया कि विक्रांत भूरिया, अखिलेश यादव, मनीष चौधरी समेत 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, रेलवे एक्ट की धारा 145, 147 के तहत केस दर्ज किया गया था।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा थांदला की हुई कार्यकारणी गठित।

मोटरसाइकिल की आमने-सामने हुई भिड़ंतएक मोटरसाइकिल सवार की मौके पर मौत